ऊर्जा विभाग के खाते से 107 करोड़ का फर्जी ट्रांसफर मामला: बंगाल में मोबाइल होलसेलर के खाते में ट्रांसफर हुए थे रकम
एडवांस लेने के बाद किसी भी वित्तीय संस्थान से नहीं लेना होगा कर्ज
विधायकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति प्राप्ति के बाद घोषित भूमि व प्लॉट को किसी अन्य वित्तीय संस्थान में बंधक रख कर अन्य गृह निर्माण ऋण प्राप्त नहीं करेंगे. किराया-क्रय पद्धति के आधार पर मकान खरीदने के लिये गृह निर्माण अग्रिम स्वीकार्य नहीं है. ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को रहने वाले बकाए के आधार पर की जायेगी. (a) अगर मूलधन के बकाए का भुगतान महीने के बीच में ही दिया जाता है तो उस महीने का ब्याज नहीं लिया जायेगा. यदि प्रशासनिक कारणों से वेतन या पेंशन विलंब से मिलता है तो देय ब्याज अवशेष की गणणा की वसूली उसी माह में मानी जायेगी, जिस माह का वेतन-पेंशन निकालना हो. यदि किसी विधायक की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस विधायक की मृत्यु की तिथि के बाद की अवधि का ब्याज देय नहीं होगा.ये हैं संशोधन के प्रमुख बिंदु
• एडवांस के साथ चार फीसदी ब्याज की राशि 20 साल यानि 240 किस्तों में पूरा करना होगा. • विधायक कम अवधि में भी एडवांस की राशि का कर सकेंगे भुगतान • वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना वसूली नहीं रोकी जायेगी और न ही विलंबित या स्थगित की जाएगी. • यदि विधायक या उनका उत्तराधिकारी किसी कारणवश अग्रिम को पूरा नहीं लौटाते हैं, तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह मकान को रेहनरख ले या अन्य प्रकार से वसूल करने के लिए कार्रवाई करें. इसे भी पढ़ें -बॉलीवुड">https://lagatar.in/woman-accuses-bollywood-actor-sharad-kapoor-of-sexual-harassment-case-filed/">बॉलीवुडएक्टर शरद कपूर पर महिला ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप, केस दर्ज [wpse_comments_template]
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