Ranchi : मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. खूंटी की तत्कालीन डीसी व निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की भूमिका की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने मेंटेनेबिलिटी पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की है. झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हाइब्रिड मोड में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और उनके सहयोगी अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने सरकार की ओर से पैरवी की. हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनते हुए मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की. इसे भी पढ़ें – दुष्कर्म">https://lagatar.in/why-is-babulal-worried-about-the-safety-of-rape-accused-sunil-tiwari-jmm/">दुष्कर्म
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मनरेगा घोटाला : पूजा सिंघल के खिलाफ जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

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