NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill 2025) को मंजूरी दिये जाने की खबर है. सरकार के सूत्रों के अनुसार यह बिल अब सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी. लोकसभा में इस बिल को फिलहाल स्थायी समिति को भेजा जा सकता है.
याद करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले ही घोषणा कर दी थी कि जल्द ही नया बिल आने वाला है. कहा गया था कि इस बिस से रिटर्न फाइल करना ज्यादा आसान होगा. टैक्स का बर्डन कम हो जायेगा. जान लें कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई नया टैक्स सरकार नहीं लगाने जा रही.
नया आयकर कानून मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया आयकर कानून मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करेगा. नये कानून के जरिए टैक्सेशन प्रषाली को अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जायेगा. कहा गया है कि नया आयकर कानून सरल भाषा में होगा. इससे करदाताओं और कर विशेषज्ञों को प्रावधानों के तहत बेहतर मदद मिल सकती है.
12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
केंद्र सरकार का दावा है कि नये कानून को संक्षिप्त बनाया गया है. इसमें पुराने प्रावधान पूरी तरह से हटा दिये गये है. यह आम लोगों के लिए बोझिल नहीं होगा. बता दें कि इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया गया है. 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है. सरकार के अनुसार टैक्सपेयर्स को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया गया है.
कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिये गये हैं. मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है.दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
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