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मोदी सरनेम केस : राहुल गांधी को झारखंड HC से बड़ी राहत, सशरीर पेश होने से मिली छूट

Ranchi :   रांची MP-MLA कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिर होने से छूट दे दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा. (पढ़ें, स्वतंत्रता">https://lagatar.in/independence-day-is-the-day-to-remember-the-immortal-martyrs-dc-himanshu-mohan/">स्वतंत्रता

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रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई

गौरतलब है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. इसे भी पढ़ें : रांची">https://lagatar.in/painting-competition-organized-at-ranchi-press-club-aranya-tanvi-and-shubh-became-winners/">रांची

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रैली के दौरान राहुल ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी 

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था, जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है. शिकायतवाद संख्या (1993/19) में कहा गया है कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का भी मामला दर्ज कराया है. इसे भी पढ़ें : रांची:">https://lagatar.in/ranchi-high-court-again-asks-cbi-for-investigation-report-related-first-and-second-jpsc-exam/">रांची:

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