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मोदी सरनेम केस : राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत, 13 अप्रैल तक मिली जमानत

Surat : "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…"वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सूरत के सेशन कोर्ट में अपील की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. राहुल गांधी की अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होगी. वहीं सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. (पढ़ें, हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-imposed-a-fine-of-ten-thousand-rupees-on-rims/">हाईकोर्ट

ने रिम्स पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना)

सजा सुनाये जाने के 11 दिन बाद राहुल ने दाखिल की याचिका

मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाये जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी गयी थी. राहुल की अपील के दौरान तीन सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे. इससे पहले सोनिया गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की. उनके साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैं. राहुल गांधी आज ही दिल्ली लौट जायेंगे. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/five-prize-naxalites-killed-in-first-simultaneous-encounter-in-jharkhand/">झारखंड

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सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को दो साल की सुनायी थी सजा

बता दें कि मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल की मौजूदगी में उन्हें दो साल जेल की सजा और 15 हजार जुर्माना लगाया था. हालांकि कुछ ही देर बाद कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए सजा 30 दिन के लिए स्थगित कर दी थी. ठीक दूसरे दिन 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गयी थी. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/why-communal-violence-is-repeatedly-erupting-in-jharkhand-5-incidents-happened-in-a-year/">झारखंड

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