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मोदी सरनेम केस : गुजरात HC ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज की

Ahmedabad :  मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता की सजा बरकरार रहेगी. साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी. गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी पर चल रहे केस का जिक्र किया. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही बताते हुए राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है.  (पढ़ें, पटना:">https://lagatar.in/patna-fir-lodged-against-folk-singer-neha-singh-rathore-in-madhya-pradesh/">पटना:

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सूरत कोर्ट ने दो साल की सुनायी थी सजा

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?` राहुल के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? जिस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसे भी पढ़ें : कोडरमा">https://lagatar.in/koderma-due-to-the-establishment-of-shops-in-the-parking-zone-people-park-vehicles-on-the-side-of-the-road/">कोडरमा

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