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मोदी सरनेम मानहानि मामला : सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को होगी सुनवाई

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New Delhi : दिल्ली से एक बड़ी खबर आयी है. मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी. कांग्रेस से जुड़े दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने का गुजरात हाई कोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग की है. बता दे कि गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज कर दी थी.  ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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मोदी एक ऐसा अपरिभाषित समूह है जिसका कोई आकार नहीं  

याचिका में कहा गया है कि मोदी एक ऐसा अपरिभाषित समूह है जिसका कोई आकार नहीं है. इस समूह के 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करते हैं और वे अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखते हैं. सफाई दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध सिर्फ एक परिभाषित समूह के संबंध में माना गया है. इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द लोगों के संघ या संग्रह की किसी भी कैटेगरी में नहीं आता.

गुजरात की अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया गया था

मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी किये जाने को लेकर गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी करार दिया गया था. उन्हें दो साल की सजा सुनाई गयी थी. इस क्रम में ऱाहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गयी थी. राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है?

याद करें कि राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था. राहुल ने अपने भाषण में ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इस बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. [wpse_comments_template]

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