Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

मनी लाउंड्रिंग के आरोपी साइबर फ्रॉड संतोष यादव को हाईकोर्ट से बेल

Advertisement
Advertisement

50-50 हजार के बॉण्ड पर हाईकोर्ट से मिली बेल

Ranchi: साइबर फ्रॉड से अर्जित राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी संतोष यादव को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है. अदालत ने पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर संतोष यादव को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है. मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में संतोष की बेल पर सुनवाई हुई थी. पुलिस ने छापेमारी के दौरान संतोष यादव के यहां से 15 लाख रुपये बरामद किए थे. मामले में देवघर के मधुपुर थाना में वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में ईडी ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ किया. ईडीकोर्ट ने संतोष यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट">https://lagatar.in/in-the-high-court-these-chamberlains-will-have-to-pay-1000-rupees-a-month-800-will-be-taken-from-them/">हाईकोर्ट

में इन चेंबर वालों को देना होगा 1000 रुपये महीना, इनसे लिया जाएगा 800
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही