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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मनोज पुनामिया की याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट में होना पड़ेगा सशरीर हाजिर

 
Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनोज पुनामिया की याचिका पर सुनवाई की. पुनमिया ने ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद उन्हें निचली अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होना पड़ेगा. ईडी ने साल 2009 में इस मामले में मधु कोड़ा, अरविंद व्यास, मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा और  विकास सिन्हा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. फिलहाल ईडी कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है. इसे भी पढ़ें : शिव">https://lagatar.in/una-bar-running-next-to-shiv-temple-pil-filed-challenging-excise-rule/">शिव

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