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मनी लॉन्ड्रिंग केस: निलंबित IAS पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई बहस

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई हुई. रांची ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED और पूजा सिंघल की ओर से बहस की गई. जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख मुकर्रर की है. बता दें कि खूंटी जिले में हुए करोड़ों रुपए के मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फाइल किया गया है. ED के द्वारा दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया. साथ ही घोटाले के जरिए कमाए हुए पैसों को अलग-अलग जगह निवेश किया है. बता दें कि पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है. ED ने पिछले वर्ष पूजा सिंघल और उनके करीबियों के कई ठिकानो पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए थे. इसे भी पढ़ें - रांची:">https://lagatar.in/ranchi-tpc-commander-bhikhan-ganjhu-gets-bail-from-high-court/">रांची:

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