- हेल्थ ग्राउंड पर ईडी की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज के लिए दें आवेदन
- जमानत शर्त में प्रार्थी को अपना पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से रोका गया था
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह पर लगायी गयी जमानत की शर्तों में संशोधन करने से इनकार किया है. इसके बाद प्रार्थी की ओर से याचिका वापस ले ली गयी.
दरअसल विदेश यात्रा पर रोक लगाने की शर्त कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय लगाई थी. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने प्रार्थी (मधु सिंह) को छूट दी है कि वह निचली अदालत (ईडी की विशेष अदालत) में हेल्थ ग्राउंड पर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह कर सकती है.
सीबीआई मामले में बेल की शर्त में हुआ था संशोधन : बता दे कि सीबीआई मामले में हाईकोर्ट ने उनकी बेल की शर्त में संशोधन किया था. पूर्व में निर्देश दिया था कि प्रार्थी (मधु सिंह) का पासपोर्ट निचली अदालत द्वारा उन्हें वापस सौंपा जाये.
हालांकि यह स्पष्ट किया था कि प्रत्येक विदेश यात्रा से पहले संबंधित अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी. यात्रा की अवधि और भारत लौटने की तिथि बताते हुए लिखित अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी. विदेश से लौटने के बाद अदालत को सूचित करना अनिवार्य होगा.
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सीबीआई मामले में उन्हें इलाज के लिए अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की थी. कोर्ट ने 13 मई 2014 को पारित उस आदेश में संशोधन किया था, जिसके तहत प्रार्थी को अपना पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा पर जाने से रोका गया था.
मधु सिंह अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं : बता दें कि प्रार्थी, जो अपने पति पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं, को पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी थी.
जमानत की शर्त में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था. सीबीआई कोर्ट ने मधु सिंह को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी थी और उनका पासपोर्ट रिलीज नहीं किया था
जिसके बाद मधु सिंह की ओर से सीबीआई मामले में हाई कोर्ट में जमानत शर्त में संशोधन का आग्रह किया था. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वे गंभीर एवं जानलेवा लीवर रोग से पीड़ित हैं. वह बेहतर इलाज के लिए विदेश जाना चाहती हैं.
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