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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : SC से राकांपा नेता नवाब मलिक को राहत, अंतरिम जमानत छह माह बढ़ायी

 
NewDelhi :  मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है.  ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया गया. इसके बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने चिकित्सा आधार पर दी गयी जमानत की अवधि छह माह बढ़ा दी.

मुंबई हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद मलिक ने एससी का किया रुख

बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2023 को मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.  11 अगस्त को कोर्ट ने गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. लेकिन इलाज के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2023 को मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी. वहीं एक बार फिर कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि छह माह बढ़ा दी है.  गौरतलब है कि  भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में ईडी ने मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. [wpse_comments_template]  
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