NewDelhi : मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध नहीं किया गया. इसके बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने चिकित्सा आधार पर दी गयी जमानत की अवधि छह माह बढ़ा दी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला : SC से राकांपा नेता नवाब मलिक को राहत, अंतरिम जमानत छह माह बढ़ायी
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