Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त को जांच के दौरान ईडी द्वारा जुटाये गये सभी दस्तावेजों को पाने का अधिकार है. इसमें वह दस्तावेज या बयान भी शामिल है, जिसपर जांच एजेंसी ने विश्वास नहीं किया हो. सुप्रीम कोर्ट ने सरला गुप्ता बनाम ईडी के मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला किया है. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सरला गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर उन सभी दस्तावेजों की मांग की थी, जिसे ईडी ने जांच के दौरान जुटाया था. लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया था. ट्रायल कोर्ट ने सरला की याचिका सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. इसके बाद सरला गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की. हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही करार दिया. इसके बाद सरला गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की. सुप्रीम कोर्ट मे न्यायाधीश अभय एस ओका, न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायाधीश ए.जी. मसीह की पीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त को जांच एजेंसी द्वारा जुटाये गये सभी दस्तावेज पाने का अधिकार है, भले ही उसमें से किसी दस्तावेज या बयान पर जांच एजेंसी ने विश्वास नहीं किया हो. न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त के जमानत के समय भी उस दस्तावेज को मांग सकता है, जिस पर जांच एजेंसी ने विश्वास नहीं किया हो. इसे भी पढ़ें -इस">https://lagatar.in/on-this-basis-the-ban-on-registration-of-non-cultivated-khas-land-ended-after-9-years/">इस
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मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त को है ED द्वारा जुटाये गये दस्तावेज पाने का अधिकार
