Ranchi : देवघर समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका मोनिका को मातृत्व अवकाश(Maternity Leave) का लाभ मिलेगा. झारखंड में 152 वीं और 52वीं परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को मातृत्व अवकाश लेने पर मानदेय नहीं दिया जाता है. देवघर जिला में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका मोनिका 6.3.2018 से 18.8.2018 तक मातृत्व अवकाश पर थी. फिर मोनिका दोबारा 1.4.2021 से 13.6.2021 तक मातृत्व अवकाश पर थी. उक्त समय का मानदेय मोनिका को नहीं मिला था. जिसके बाद मोनिका ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया. याचिका में मोनिका ने उपरोक्त समय का मानदेय तीन लाख अड़तालिस हजार तीन सौ रुपया (3,48,300) ब्याज के साथ देने की मांग की थी. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस एन पाठक की कोर्ट में सूचीबद्ध था.
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कानूनी लड़ाई लड़ी फिर मिला इंसाफ
वादी के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा. बहस के बाद अदालत ने झारखंड सरकार को मोनिका को उक्त मानदेय देने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद संविदा पर कार्यरत महिला कर्मी को मातृत्व अवकाश के मानदेय मिलने का रास्ता साफ होगा. झारखंड हाईकोर्ट में याचिका संख्या WPC/4197/2021 मोनिका vs राज्य सरकार दाखिल की गई थी.
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