डीपीसी की अनुमति के बिना नयी योजना नहीं हो सकेगी चालू
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई नयी योजना को शुरू करना आवश्यक हो तो उसके लिए प्रखंड के द्वारा डीपीसी कर नए कार्यों को आरंभ करने की अनुमति मांगी जाएगी. नई योजना के औचित्य के समर्थन में प्रस्ताव डीपीसी की अनुमति मिलने के बाद ही शुरू हो सकेगी. जिला में चल रही मनरेगा योजनाओं को डीपीआर के अनुसार पूरा करना अनिवार्य है. योजना पूरा होने के साथ ही योजना को बंद करने की कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गयी है. इसे भी पढ़ें- सत्ता">https://lagatar.in/those-in-power-are-conspiring-to-weaken-the-constitution-subhashini-ali/">सत्तामें बैठे लोग संविधान को कमजोर करने का कर रहे षडयंत्र : सुभाषिनी अली [wpse_comments_template]

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