Vinit Abha Upadhyay Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने हजारीबाग के राहुल कुमार को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. उसपर एक शादीशुदा महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इस संबंध में हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाने में कांड संख्या 256/2022 दर्ज करवाई गई थी. जिसमें राहुल कुमार को आईपीसी की धारा 376 और 506 के साथ साथ एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (एस), 3 (2) (वी) के तहत आरोपी बनाया गया था. झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल को अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच में सुनवाई हुई. इसे पढ़ें- पटना">https://lagatar.in/all-schools-in-patna-closed-till-16-january-dms-order-in-view-of-cold-and-cold-wave/">पटना
के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद, ठंड और शीतलहरी को देखते हुए डीएम का आदेश महिला के आरोपों के मुताबिक, राहुल और उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से वर्ष 2019 में हुई. इसके बाद उसे प्यार हो गया, याचिकाकर्ता और उसने अपना जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया. आरोपी ने समाज के सामने शादी करने का भी वादा किया. लेकिन बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया और उसने शादी का वादा पूरा नहीं किया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार साहू ने अपनी बहस में कोर्ट को यह तर्क दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच 2 साल से अधिक समय से संबंध सहमति पूर्ण प्रकृति के थे, शिकायतकर्ता एक विवाहित कामकाजी महिला और दो बच्चों की मां होने के कारण नैतिक या अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और बुद्धिमान थी. जिससे सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-12-jan-2024-jharkhand-news-updates/">शाम
की न्यूज डायरी।।12 JAN।।पीएम 27 को आएंगे धनबाद।।हजारीबाग लोस सीट पर भाकपा का दावा।।निशिकांत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत।।पटना में 16 तक सभी स्कूल बंद।।सत्ता के नशे में चूर है केंद्र सरकार-राहुल।।समेत कई खबरें और वीडियो।। [wpse_comments_template]
के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद, ठंड और शीतलहरी को देखते हुए डीएम का आदेश महिला के आरोपों के मुताबिक, राहुल और उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से वर्ष 2019 में हुई. इसके बाद उसे प्यार हो गया, याचिकाकर्ता और उसने अपना जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया. आरोपी ने समाज के सामने शादी करने का भी वादा किया. लेकिन बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया और उसने शादी का वादा पूरा नहीं किया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार साहू ने अपनी बहस में कोर्ट को यह तर्क दिया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच 2 साल से अधिक समय से संबंध सहमति पूर्ण प्रकृति के थे, शिकायतकर्ता एक विवाहित कामकाजी महिला और दो बच्चों की मां होने के कारण नैतिक या अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और बुद्धिमान थी. जिससे सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-12-jan-2024-jharkhand-news-updates/">शाम
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