Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया. जिसके बाद रांची MP-MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट 20 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा. दरअसल सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था. उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने का बयान भी बंधु तिर्की ने दिया था. जिसके बाद उनके संबोधन को लेकर राहे की तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप गठित किया गया था. जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान बंधु तिर्की JVM में थे. इसे भी पढ़ें – सैम">https://lagatar.in/sam-pitroda-supported-china-said-indias-attitude-is-confrontational-bjp-lashed-out-said-this-is-an-attack-on-indias-identity-diplomacy-and-sovereignty/">सैम
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में बंधु तिर्की पर MP-MLA कोर्ट 20 को सुनाएगा फैसला

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