Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है. जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है. जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. सोमवार की सुनवाई के दौरान इस केस के पक्षकारों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई. जिसे कोर्ट के स्वीकार करते हुए प्रार्थी के विरुद्ध पीड़क कार्रवाई के आदेश को विस्तार दिया है.
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