Search

हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. उस दिन अदालत इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा. यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है. जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है. जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. इसे भी पढ़ें -शपथ">https://lagatar.in/after-oath-there-was-tremendous-enthusiasm-among-ministers-and-mlas-everyone-talked-about-development-jharkhand/">शपथ

के बाद मंत्रियों व विधायकों में दिखा जबरदस्त उत्साह, सभी ने झारखंड के विकास की बात कही
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp