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ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान, स्वरोजगार से जोड़ना है उद्देश्य
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना चाहती है. इसके लिए वाहनों की खरीदने पर ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ब्याज सब्सिडी का भुगतान अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा.ऑपरेटरर्स को अधिकतम पांच साल के लिए रोड टैक्स में छूट
योजना के तहत विभाग वैसी हल्के, मध्यम कॉमर्शियल वाहनों को परिवहन परमिट देने और खरीद में ब्याज सब्सिडी देगी, जिसमें हार्ड टॉप बॉडी और सॉफ्ट टॉप बॉडी हो. चलने वाले कॉमर्शियल वाहन में मोटरवाहन अधिनियम 1948 के अनुसार, न्यूनतम सात (7) और अधिकतम 42 यात्रियों (चालक को छोड़कर) सीट की हो. योजना के तहत निजी ऑपरेटरर्स को अधिकतम पांच सालों के लिए रोड टैक्स में छूट दिया जाएगा. लाभार्थियों को “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर परमिट जारी किया जाएगा. लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसे भी पढ़ें - BRAKING">https://lagatar.in/braking-jmm-will-support-upa-candidate-margaret-alva-in-vice-presidential-election-shibu-soren-decides/">BRAKING: उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगा JMM, शिबू सोरेन ने लिया फैसला [wpse_comments_template]

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