Mumbai: सीबीआई ने 3.98 लाख रुपये घूस लेने के आरोप में IRCTC मुंबई के Senior Executive और प्राइवेट कंपनी M/S Araha Hospitality के निदेशक को गिरफ्तार किया. IRCTC के अधिकारी ने इस कंपनी से दो बार में कुल 3.98 लाख रुपये घूस लिया था. 21 अप्रैल 2026 को 1.98 लाख और 8 जून 2026 को दो लाख रुपये घूस लिया था. घूस लेने के बाद IRCTC के अधिकारी ने इसे अपने बैंक खाते में जमा किया था. दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जा रही है.
सीबीआई को इस बात की सूचना मिली थी कि IRCTC मुंबई जोन के अधिकारी ने Araha Hospitality का बकाया बिल पास करने के लिए घूस लिया है. मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 22 जुलाई 2026 को प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद दोनों को बुला कर आमने-सामने पूछताछ की. पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
Araha Hospitality के निदेशक के पास से एक बैग में 4.94 लाख रुपये नकद जब्त किया गया है. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर देने का अनुरोध किया गया था. न्यायालय द्वारा सीबीआई का अनुरोध स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को रिमांड पर देने का आदेश दिया गया. इसके बाद 23 जुलाई को रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है.
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