कपड़े उतारे गये, उस पत्रकार की पीड़ा- मेरी बेटी पूछ रही है, कपड़े क्यों उतारे…पापा
72 घंटे पहले पार्षदों को दी जाएगी बैठक की सूचना
बोर्ड की बैठक की सूचना 72 घंटे के पहले प्रत्येक पार्षद को नगरपालिका सचिव की ओर से रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजा जाएगा. कार्य सूची अध्यक्ष और मेयर की सहमति से होगी. बैठक में कोई भी पार्षद नगरपालिका से जुड़े प्रश्न पूछ सकता है. इसका जवाब मेयर, अध्यक्ष या स्थायी समिति देगी. पार्षदों की ओर से कोई नाम या ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जायेगा जो सम्यक रूप से आवश्यक न हो. इसके अलावा निजी चरित्र का कोई भी आरोप नहीं लगाया जायेगा. वहीं ऐसे प्रश्नों को मजबूती से दोहराया नहीं जायेगा. जिनका उत्तर पहले ही दे दिया गया हो या जिनका उत्तर देने से इनकार कर दिया गया हो. नीति विषयक इतने बड़े मामले नहीं उठाये जाएंगे जिन्हें किसी प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर निपटारा नहीं किया जा सके.नियम संगत प्रश्न नहीं होने पर अस्वीकृत कर सकेंगे पीठासीन अधिकारी
अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी. वहीं पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि जो प्रश्न उसके विचार से नियम का उल्लंघन करता हो, उसे वह अस्वीकृत कर सकता है. मेयर या अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे. गौरलतब है कि 30 मार्च को झारखंड कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका पर्षद (नगर बोर्ड) बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 का गठन करने की मंजूरी दी थी. इसे भी पढ़ें-खूंटी">https://lagatar.in/appeal-to-celebrate-ramnavani-in-a-cordial-atmosphere-in-khunti-flag-march-led-by-deputy-commissioner/">खूंटीमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवनी मनाने की अपील, उपायुक्त के नेतृत्व में फ्लैग मार्च [wpse_comments_template]

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