Search

 
 
 

नगर निगम अधिकारियों ने बैंक्वेट हॉल संचालकों से कहा, शादी समारोह में प्रिवैलिंग एक्ट का पालन करें

 
 Ranchi :  रांची नगर निगम सभागार में सभी बैंक्वेट हॉल/ विवाह भवन संचालकों के साथ निगम अधिकारियों की बैठक आज सोमवार को हुई. अधिकारियों ने आम जन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक्वेट हॉल /विवाह भवन संचालकों को निर्देश दिया कि राज्य में लाउडस्पीकर एवं बैंड का उपयोग के संबंध में लागू किये गये प्रिवैलिंग अधिनियम के तहत लाउडस्पीकर एवं बैंड का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे. बताया कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की सीमा तय है एवं रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसे बजाना कानूनन प्रतिबंधित है.

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर/बैंड बजाने पर  कार्रवाई

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर/बैंड का उपयोग करने पर कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में आमजनों को भी सूचित किया गया कि लाउडस्पीकर/बैंड से किसी प्रकार की समस्या होने पर 112 में डायल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बैठक में अपर प्रशासक संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, रांची उत्कर्ष कुमार, सिटी डीएसपी कुमार वी रमण, उप प्रशासक, नगर निगम गौतम प्रसाद साहु, सकायक प्रसाशक नगर निगम, निकेश कुमार एवं बाजार शाखा के सभी कर्मचारी मौजूद थे.
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही