नगर निगम अधिकारियों ने बैंक्वेट हॉल संचालकों से कहा, शादी समारोह में प्रिवैलिंग एक्ट का पालन करें
Ranchi : रांची नगर निगम सभागार में सभी बैंक्वेट हॉल/ विवाह भवन संचालकों के साथ निगम अधिकारियों की बैठक आज सोमवार को हुई. अधिकारियों ने आम जन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक्वेट हॉल /विवाह भवन संचालकों को निर्देश दिया कि राज्य में लाउडस्पीकर एवं बैंड का उपयोग के संबंध में लागू किये गये प्रिवैलिंग अधिनियम के तहत लाउडस्पीकर एवं बैंड का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे. बताया कि आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की सीमा तय है एवं रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसे बजाना कानूनन प्रतिबंधित है.
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