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निकाय चुनाव : आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू के पत्रकारों व मीडिया संचालकों पर FIR

नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कुछ पत्रकारों व मीडिया संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह कार्रवाई निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के निर्देश पर की गई है.
 

Palamu :  नगर निगम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कुछ पत्रकारों व मीडिया संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह कार्रवाई निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के निर्देश पर की गई है. 

 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जनवरी को निकाय चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू है. आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ स्थानीय मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार-प्रसार से जुड़े वीडियो और सामग्री प्रसारित की गई.

 

मामले की सूचना जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पलामू की ओर से दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया. निर्वाची पदाधिकारी ने शहर थाना को पत्र भेजकर संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

 

इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण प्रचार या आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

 

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