Vinit Abha Upadhyay
Ranchi : मादक पदार्थ की तस्करी और NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ) की टीम पर गोली चलाने के केस में जेल में बंद सूरज उरांव को रांची सिविल कोर्ट ने बेल दे दी है. सूरज उरांव को कोर्ट से इसलिए बेल मिल गयी, क्योंकि नामकुम थाना की पुलिस ने 90 दिनों के भीतर उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की. कानूनी प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत में बंद किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो उसे स्वतः बेल मिल जाती है. सूरज उरांव पर NDPS के साथ-साथ सरकारी काम में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उसे दस-दस हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर कोर्ट से बेल मिली है. सूरज के विरुद्ध रांची के नामकुम थाना में कांड संख्या 439/2024 दर्ज है. वह पहले से ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में NDPS केस में बंद था. नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 22 फरवरी को नामकुम से जुड़े केस में भी सूरज को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. लेकिन न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसका लाभ आरोपी को मिला और उसे बेल मिल गयी. सूरज की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. इसे भी पढ़ें : शेयर">https://lagatar.in/heavy-selling-in-the-stock-market-sensex-fell-by-864-points-investors-lost-rs-4-68-lakh-crore-in-1-hour/">शेयरबाजार में भारी बिकवाली, सेंसेक्स 864 अंक टूटा, 1 घंटे में निवेशकों के 4.68 लाख करोड़ स्वाहा
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