Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने नंदकिशोर लोहरा की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी. फुलमनी देवी, घाना लोहरा, नाथन लोहरा और समल लोहरा के खिलाफ सोनाहातू थाना में कांड संख्या 45/2018 दर्ज की गई थी. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा का एलान किया है. बुधवार को राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें- प्रमंडल">https://lagatar.in/passbook-will-be-available-in-all-the-post-offices-of-the-division-by-july-15-superintendent-of-posts/">प्रमंडल
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नंदकिशोर लोहरा हत्याकांड: फुलमनी, घाना, समल और नाथन लोहरा को आजीवन कारावास

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