Ranchi : धनबाद के चर्चित नन्हे खान हत्याकांड के अभियुक्त शाहबाज उर्फ शहवाज आलम को बेल देने से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने शाहबाज के द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. शाहबाज ने खुद को बेकसूर बताते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर बहस के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. बता दें कि 24 नवंबर 2021 को नन्हे खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद दिसंबर 2021 में धनबाद पुलिस ने शाहबाज को गिरफ्तार किया था. इस केस का मुख्य आरोपी प्रिंस खान अब तक फरार है. शाहबाज प्रिंंस खान का साला है. इसे भी पढ़ें : जडेजा">https://lagatar.in/kangaroo-trapped-in-jadejas-claws-ashwin-also-danced-the-whole-team-piled-on-177-in-the-first-innings/">जडेजा
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नन्हे खान हत्याकांड : कुख्यात प्रिंस खान के साले शाहबाज को हाइकोर्ट से नहीं मिली बेल

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