Kolkata : नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में टीएममी नेताओं की गिरफ्तारी से गुस्सायी तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई के खिलाफ केस दर्ज कराया है. टीएमसी का कहना है उसके नेताओं की गिरफ़्तारी गैरकानूनी है. बता दें कि बुधवार को गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को जमानत नहीं मिली. चारों आरोपियों की जमानत पर आज गुरुवार को फिर सुनवाई होगी. कलकत्ता हाई कोर्ट में मामले की दोपहर 2 बजे सुनवाई आरंभ होगी.
इसे भी पढ़ें : नारदा स्टिंग केस : CBI की याचिका में TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी का नाम भी शामिल!
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि गिरफ्तारियां अवैध हैं
17 मई को जिस दिन सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया, उसी दिन टीएसमी ने सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. पश्चिम बंगाल सरकार की वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार में सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि गिरफ्तारियां अवैध’ हैं. शिकायत पर बुधवार को कोलकाता पुलिस द्वारा सीबीआई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने की खबर है.
मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के अनुसार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से किसी प्रकार की अनुमति नहीं मांगी गयी थी, जो कि एक विधायक को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी होती है. शिकायत में पीएम मोदी के इशारे पर टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किये जाने की बात कहते हुए सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है.
इसे भी पढ़ें : मोदी की लोकप्रियता घटकर 63% पर आ गई है
राज्यपाल सीबीआई को गिरफ्तार करने का निर्देश कैसे दे सकता है?
चंद्रिमा भट्टाचार्य के अनुसार उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल सीबीआई को किसी को गिरफ्तार करने का निर्देश कैसे दे सकता है, जबकि कानून उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता. कहा कि बेशर्मी से, राज्यपाल भाजपा के मुखपत्र और पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं.
गिरफ्तार नेताओं की जमानत के मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होगी. हालांकि मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने पर अभी सुनवाई नहीं हुई है. बता दें कि बुधवार को कोर्ट में जिरह के क्रम में वकील सिंघवी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी का धरना बिना हिंसा के विरोध का गांधीवादी तरीका था. इस पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या पथराव गांधीवादी है?