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राष्ट्रगान अपमान मामला : बेगूसराय कोर्ट ने लिया संज्ञान, सीएम नीतीश को नोटिस जारी

Patna : राष्ट्रगान अपमान मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है. बेगूसराय की एक अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है और सीएम नीतीश को नोटिस जारी किया है. जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता विकास पासवान ने 22 मार्च को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा-3 के तहत कोर्ट में कंप्लेन केस किया था. उन्होंने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था.  यह मामला अभी न्यायालय में आगे की सुनवाई के लिए है. विकास पासवान ने अपनी कंप्लेन केस में लिखा है कि 20 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार एक समारोह में राष्ट्रगान के दौरान अजीबों-गरीब हरकत करते नजर आये. उन्होंने अपने आस-पास के लोगों को भी परेशान किया. बेगूसराय की अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और संज्ञान लेते हुए सीएम को नोटिस जारी किया है.  बता दें कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.

राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते नजर आये नीतीश 

दरअसल 20 मार्च गुरुवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने बगल में खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार से बार-बार बातचीत करते नजर आ रहे थे. जबकि दीपक कुमार बार-बार इशारों में उनको राष्ट्रगान पर ध्यान देने को रहे थे. लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वो बोलते रहे. इसका वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है.

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