में नमाज के लिए कमरे आवंटित करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, भैरव सिंह ने दायर की जनहित याचिका
प्रमुख आरोपी हैं आरके आनंद
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को आर के आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनन्द की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले के बाद आरके आनंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है. इस मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद आरके आनंद ने रांची एसीबी की कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसे भी पढ़ें - छात्रा">https://lagatar.in/hod-dr-kk-akhauri-suspended-for-sending-obscene-messages-to-student-sent-to-jail-philosophy-department-shuts-down/">छात्राको अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एचओडी डॉ केके अखौरी सस्पेंड, जेल भेजे गए, दर्शनशास्त्र विभाग रहा बंद
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