प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने इन लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है.मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है. कोर्ट इस मामले में सुनवाई अब 8 मई को करेगा. इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कहा था कि अदालत को यह देखना होगा कि नोटिस जारी करना जरूरी है या नहीं. अदालत ने कहा था कि चार्जशीट में कुछ जरूरी कागज गायब हैं. अदालत ने ईडी को उन कागजों को जमा करने का आदेश दिया था, आज नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को चार्जशीट पर सुनवाई का पूरा हक है. कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए हर आरोपी की बात सुनना जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो। इससे पहले स्पेशल जज विशाल गोगने के समक्ष ईडी ने कहा था कि नये नियमों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता. उस समय अदालत ने नोटिस जारी करने से मना कर दिया था. ईडी ने कहा था कि नये कानून के हिसाब से, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता. ईडी ने अदालत से कहा, `हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले. नोटिस जारी किया जाये. इसे भी पढ़ें : अप्रैल">https://lagatar.in/gst-collection-rises-to-record-high-of-rs-2-37-lakh-crore-in-april/">अप्रैलDelhi`s Rouse Avenue Court issues notice to Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and others on a chargesheet filed against them by the Enforcement Directorate in connection with the National Herald money laundering case.
— ANI (@ANI) May">https://twitter.com/ANI/status/1918232995707732268?ref_src=twsrc%5Etfw">May
2, 2025
में जीएसटी संग्रह बढ़कर 2.37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर