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नेशनल हेराल्ड मामला, अदालत में ईडी ने कहा, दो हजार करोड़ की संपत्ति 50 लाख में हासिल करने की साजिश

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकूला, पटना और अन्य स्थानों पर संपत्तियां हैं.
 

NewDelhi :  नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज बुधवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का पूरा स्वामित्व महज 50 लाख देकर हासिल किया था. 


अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकूला, पटना और अन्य स्थानों पर संपत्तियां हैं. कहा कि एजेएल का अधिग्रहण करने के बाद यंग इंडियन  (जिस पर गांधी परिवार का नियंत्रण था) ने घोषणा की कि वह नेशनल हेराल्ड सहित किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन में शामिल नहीं होगी.

 

एएसजी के अनुसार दो हजार करोड़ रुपये की कंपनी पर कब्जा पाने के लिए सोनिया और राहुल ने 50 लाख का भुगतान किया.   इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं  मामला यह है कि AJL नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था. इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गयी थी.  

 

सुनवाई के दौरान राजू ने कहा कि यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76फीसदी शेयर थे, ताकि कांग्रेस से लिये गये 90 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की जा सके. ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर एजेएल को विज्ञापन के पैसे भी दिये गये थे. इस फर्जी कंपनी से जो भी आय हुई, वह अपराध की कमाई थी.   

    

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