Ranchi : झारखंड के बिजली कंज्यूमरों के लिए 13 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट और सभी जिलों के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इस लोक अदालत में बिजली कंज्यूमरों के मुकदमे का निबटारा आपसी सहमति से किया जाएगा. अगर किसी कंज्यूमर की बिजली आपूर्ति, मीटर, कनेक्शन सहित अन्य कोई भी मामले लंबित हैं, इसका निबटारा आपसी सुलह के माध्यम से किया जाएगा. इस लोक अदालत में उर्जा विकास निगम एवं उनके अनुषंगी कंपनियों के विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमों के साथ-साथ अन्य प्रकृति के अन्य मुकदमो को भी निष्पादन के लिए सूचीबद्ध किया गया है. समझौता की प्रक्रिया चालू है उसका निबटारा इस में किया जाएगा.
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मुकदमे का निबटारा सुलह के आधार पर करा सकते हैं
उर्जा विकास निगम विधि शाखा द्वारा जारी सूचना में आम और खास से अपील की गयी है कि निगम की अनुषंगी कंपनियों से संबंधित मुकदमों का कोई पक्षकार यदि अपने मुकदमों का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है, तो वह अविलंब अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित कर सुलह के बिंदु पर विचार-विमर्श कर अपने मुकदमे का निबटारा सुलह के आधार पर करा सकते हैं. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता या फिर महाप्रबंधक से संपर्क कर अपने वाद को सूचीबद्ध कराने हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं. वे अपना वैधानिक कठनाइयों को व्हाट्सअप नंबर 7992414950 पर आवेदन के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें - देश">https://lagatar.in/country-is-being-sold-everyone-knows-who-the-buyer-baghel/">देशबिक रहा है, खरीदार कौन सभी जानते हैं : बघेल [wpse_comments_template]
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