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हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक खाली नहीं होगा नवीन जायसवाल का आवास

 
Ranchi: हटिया विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था. इसके लिए मजिस्ट्रेट सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी. लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के बाद अब उनका आवास खाली नहीं होगा. दरअसल 10 दिसंबर को ही विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया था. इसकी सूचना मिलते ही विधायक की ओर से हाइकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया. देखें वी़डियो...   इसे भी पढ़ें- 10">https://lagatar.in/skepticism-persists-over-the-opening-of-schools-even-after-10-months/9462/">10

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सुनवाई होने तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

इस मामले में विधायक नवीन जायसवाल का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गयी. जिसके बाद इस मामले में 14 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गयी है. इस बीच कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसे भी पढ़ें- फायदे">https://lagatar.in/point-of-benefit-family-planner-has-free-insurance/9458/">फायदे

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