Ranchi: धनबाद के हाई प्रोफाइल नीरज सिंह मर्डर केस के आरोपी डब्ल्यू मिश्रा को हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने डब्ल्यू मिश्रा को जमानत प्रदान की है. डब्ल्यू मिश्रा के वकील मो. जावेद ने बताया कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की भी जमानत अर्जी कोर्ट में लगी हुई है. वे फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हॉस्पीटल में इलाजरत हैं.
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क्या है पूरा मामला
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह और उनके तीन समर्थकों की हत्या 21 मार्च 2017 को कर दी गई थी. नीरज सिंह पर यह हमला उस वक्त हुआ, जब वे अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित अपने आवास रघुकुल जा रहे थे. नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट के पास पहुंची, उस वक्त हमलावरों ने तीन ओर से गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया. इस हमले में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और चालक अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी.
डब्ल्यू मिश्रा पर रेकी करने का आरोप
डब्ल्यू मिश्रा पर नीरज सिंह की रेकी करने का आरोप है. वह शूटरों को नीरज सिंह की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराता था. मिश्रा पर यह भी आरोप है कि वह घर किराये में लेकर शूटरों को ठहराया था. पुलिस ने डब्ल्यू मिश्रा को 11 अप्रैल 2017 को धनबाद के सरायढ़ेला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.
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