Search

नीरज सिंह हत्याकांडः झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह एंबुलेंस से पहुंचे कोर्ट

Ranchi/Dhabad: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड में आज फैसला आना है. इस बीच पता चला है कि इस हत्याकांड के आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह एंबुलेंस से कोर्ट में हाजिर हुए हैं.  जबकि संजीव सिंह के अलावा तीन अन्य आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं. सूत्रों के मुताबिक, तीनों की तरफ से कोर्ट में अलग-अलग आवेदन दिए गए हैं, जिसमें सभी ने अनुपस्थित होने की वजह बीमारी बतायी है.


उल्लेखनीय है कि फैसले के वक्त आरोपियों की कोर्ट रुम में मौजूदगी जरूरी होती है. इस वजह से फैसला टल सकता है. हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें अदालत ने आरोपियों की गैर मौजूदगी में भी फैसला सुनाया है. 

Uploaded Image


जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने नीरज सिंह हत्याकांड की जांच के बाद कुल 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. साथ ही हत्याकांड में शामिल छह अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी रखा है. इन अभियुक्तों के खिलाफ अब तक जांच पूरी नहीं हुई है. 


जिन छह अभियुक्तों के खिलाफ फिलहाल जांच जारी है. उसमें - गया सिंह, महंत पांडेय, संतोष, मोनू, रिंकु उर्फ विकास उर्फ धर्मेंद्र सिंह, सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष का नाम शामिल है. रिंकू सिंह वर्ष 2023 से ही कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है. 


नीरज सिंह हत्याकांड में पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आया. हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था कि वह मामले की सुनवाई के दौरान हर तिथि पर ट्रायल कोर्ट में हाजिर रहेगा. हालांकि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. 


हाईकोर्ट द्वारा लगायी गयी शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से ट्रायल कोर्ट ने रिंकू का बेल बांड रद्द कर दिया. इसके बाद से वह कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. लेकिन नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर अमन सिंह की जेल में हुई हत्या में साजिश रचने में उसका नाम आया. हालांकि वह अब भी फरार है.


नीरज सिंह हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों में तीन अभियुक्त ऐसे हैं, जिनकी जमानत रद्द होने के बावजूद फरार है. इसमें रिंकू, कुर्बान अली और संतोष सिंह का नाम शामिल है. नीरज सिंह हत्याकांड के बाद से ही अभियुक्त संतोष फरार चल रहा है. वह ना तो कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर हुई ना ही कभी पुलिस उसे तलाश कर पायी. 


कुर्बान अली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से निकला. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन वह जेल से निकलने के बाद से फरार है और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है. अभियुक्त कुर्बान अली को झारखंड हाईकोर्ट ने पांच मार्च 2025 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. 


हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कुर्बान अली जेल से बाहर निकला. इस बीच हाईकोर्ट द्वारा दी गयी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा दिये गये जमानत के आदेश को निलंबित कर दिया. लेकिन कुर्बान अली वापस जेल नहीं पहुंचा.

 


Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp