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NEET PG 2025 : सुप्रीम कोर्ट का NBE को निर्देश, दो की बजाय एक शिफ्ट में आयोजित करें परीक्षा

New Delhi :   सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया है कि वह इस साल की परीक्षा दो शिफ्ट में नहीं, बल्कि एक ही शिफ्ट में आयोजित करे. अदालत ने साफ कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा करवाना न्यायसंगत नहीं है और इससे छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है.

 

अदालत ने साफ किया कि NBE के पास अभी भी जरूरी व्यवस्था करने के लिए समय है, क्योंकि परीक्षा 15 जून 2025 को होनी है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने एनबीई द्वारा दो शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

 

 

 

 

दो प्रश्नपत्रों को एक जैसा कहना संभव नहीं : कोर्ट 

 

एनबीई ने कोर्ट में तर्क दिया कि दोनों पेपरों के स्तर को समान बनाने के लिए सामान्यीकरण लागू किया जाता है. इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होती है. किसी भी दो प्रश्नपत्रों को एक जैसा कहना संभव नहीं है. इससे छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाता. परीक्षा को एक ही शिफ्ट में पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए. 

 

NBE के तर्क को कोर्ट ने किया खारिज

 

NBE ने कोर्ट से कहा कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं हैं, तो कोर्ट ने इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि देश में तकनीकी सुविधाएं इतनी विकसित हो चुकी हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए उचित व्यवस्था संभव है. 

कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्रों की पहचान करने के लिए परीक्षा निकाय के पास अभी भी 2 सप्ताह से अधिक का समय है,  क्योंकि परीक्षा 15 जून 2025 को होनी है.  कोर्ट ने आदेश दिया कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए. 

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