रेल मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी दूसरे राज्य से यदि आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, तो RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है
NewDelhi /Kolkata : देश के किसी भी राज्य से पश्चिम बंगाल जानेवाले रेल यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है. खबर है कि रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों को आगाह किया है कि किसी भी दूसरे राज्य से यदि आप रेल से पश्चिम बंगाल जाते है, तो आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है. बता दें कि पहले यह नियम सिर्फ हवाई यात्रियों पर ही लागू था. कल पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रावधान को रेल यात्रियों पर भी लागू कर दिया.
तो 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में आने वाले रेल यात्रियों पर भी हवाई जहाज वाले नियम ही लागू होंगे. कहा था कि दूसरे राज्यों के मंत्रियों भी राज्य में आयेंगे, तो उन्हें भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव दिखानी होगी, अगर उनके पास यह रिपोर्ट नहीं होगी, और कोरोना पॉजीटिव होंगे तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा उन्हें अपना इलाज भी खुद के पैसे से ही कराना होगा.
ट्रेन में चढ़ने से 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए
रेल मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में चढ़ने से अधिकतम 72 घंटे पहले तक का टेस्ट रिपोर्ट रख सकता है. रिपोर्ट 72 घंटे पहले से ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी. पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार ट्रेन से बंगाल पहुंचने वाले यात्रियों को सात दिनों तक घर पर अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी. इस दौरान उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार होने अथवा सांस लेने में दिक्कत होने पर निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ेगा. या कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा
यह नियम महाराष्ट्र में पहले से ही लागू है
जान लें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने ही यह नियम लागू कर दिया है. वहां गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, गोवा, राजस्थान और केरल से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है. यह प्रावधान परिवहन के सभी साधनों का उपयोग करने वाले यात्रियों पर भी लागू किया गया है.