New Delhi : देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए अधिसूचित किये गये तीन नये कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे. तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गयी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानून को अपनी सहमति दे दी थी. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
देश में आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जायेगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नये कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित कर उनके लिए सजा तय करते हुए देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है.