Ranchi : झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मियों के एनपीएस खाते में जमा राशि की अंतिम निकासी के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसका उद्देश्य लाभार्थियों को उनकी जमा राशि का भुगतान करने में आ रही परेशानियों को दूर करना है. नए दिशा-निर्देशों से सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मियों के परिवारों को उनकी जमा राशि का भुगतान करने में आसानी होगी और अनावश्यक पत्राचार के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा.
सरकार के ये हैं नए दिशा-निर्देश
पूर्ण जानकारी के साथ एपीएस एक्जीट फॉर्म: कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एपीएस एक्जीट फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियों को सुनिश्चित करें, ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.
दिसंबर 2004 से अगस्त 2022 तक के मामलों में विशेष ध्यान: विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर 2004 से अगस्त 2022 तक नियुक्त राज्य कर्मियों के मृत्यु के मामलों में विधिवत प्रविष्टियां अंकित करते हुए सभी वांछित अभिलेखों सहित एपीएस एक्जीट फॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
सम्यक अनुपालन की आवश्यकता: विभाग ने जोर दिया है कि दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन करते हुए ही इन मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए.