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न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने Facebook और Whatsapp की याचिका खारिज की

LagatarDesk : दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी Facebook और Whatsapp को दिल्ली">https://delhihighcourt.nic.in/">दिल्ली

हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. Facebook और Whatsapp ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसे गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.जस्टिस नवीन चावला की अदालत में 13 अप्रैल को Facebook और Whatsapp की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. इसमें जस्टिस ने कहा कि CCI प्रभुवत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता. CCI ग्राहकों की प्राइवेसी को लेकर काफी चिंतित है.

Whatsapp और Facebook के बीच साझा करने से हो सकता है डेटा का दुरुपयोग

CCI ने अदालत के सामने तर्क दिया था कि नयी प्राइवेसी पॉलिसी में Whatsapp यूजर्स का डेटा कलेक्शन और कस्टमर्स की जासूसी कर सकता है. Whatsapp लक्षित विज्ञापन के तहत अधिक यूजर्स को लाने के लिए ऐसा करेगा. जो कथित दुरुपयोग के तहत आता है. CCI ने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि Whatsapp और Facebook के बीच साझा करने से डेटा का दुरुपयोग होगा या नहीं. CCI  ने दावा किया था कि Whatsapp द्वारा किये गये डेटा क्लेक्शन में यूजर्स का पता, डिवाइस डिटेल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं शामिल होगा. 

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CCI के हस्तक्षेप को आयोग के क्षेत्राधिकार का बताया था दुरुपयोग

CCI ने 24 मार्च को Whatsapp को नयी प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का निर्देश दिया था. Facebook और Whatsapp ने दावा किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट प्राइवेसी पॉलिसी पर विचार कर रहे थे,  तब CCI को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था. उन्होंने CCI के फैसले को आयोग के क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग बताया था.

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