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झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए नई नियमावली, होंगे दो कैडर

Ranchi : सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए नई नियमावली का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस नए प्रस्ताव के तहत, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है.
 

क्या है प्रस्ताव में 

नाम परिवर्तन: झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली का नाम बदलकर झारखंड राज्य बहुद्देश्यीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली कर दिया गया है, ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया जा सके.

 

चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए दो कैडर होंगेः राज्य स्तरीय कैडर और जिला स्तरीय कैडर. राज्य स्तरीय कैडर में विभिन्न विभागों और सचिवालय के संलग्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मी शामिल होंगे, जबकि जिला स्तरीय कैडर में जिलों में काम करने वाले कर्मी होंगे.

 

कैसी होगी नियुक्ति प्रक्रिया: राज्य स्तरीय कैडर के लिए जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी. जिला स्तरीय कैडर के लिए जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी.

 

क्या होगी योग्यता : जिला स्तरीय नियुक्ति में जिले के निवासी को पूर्णांक का पांच प्रतिशत अंक की अधिमान्यता दी जाएगी. शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण के प्रावधान का पालन किया जाएगा.

 

पारदर्शिता और सुधार: नई नियमावली का उद्देश्य चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार लाना है. इससे कर्मियों की नियुक्ति में निष्पक्षता और योग्यता को बढ़ावा मिलेगा. 

 

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