Ranchi: परिवहन विभाग, झारखंड ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए नए नियम तय किए हैं. इसके तहत परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण में संशोधन किया गया है. इसमें वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की अनिवार्यता कर दी गई है.
क्या हैं नए नियम में प्रावधान
• आठ वर्षों तक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष होगी.
• आठ वर्षों से अधिक पुराने वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होगी.
• भारी माल वाहक, भारी यात्री वाहन और हल्के मोटर वाहन प्रवर्ग के वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा.
• जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में स्वचालित परीक्षण स्टेशन परिचालित है, वहां वाहनों के फिटनेस टेस्ट केवल ऐसे स्टेशनों के माध्यम से किए जाएंगे.
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