अदालत ने दिया बहस करने का आदेश
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह का मुकदमा अन्य आरोपियों से अलग करने का आदेश अदालत ने दिया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पिंटू सिंह के आवेदन पर वरीय अधिवक्ता जया कुमार की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में आदेश जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने पिंटू सिंह को मामले में बहस करने का निर्देश दिया है. वहीं, मामले के अन्य आरोपियों को अपने बचाव में गवाह पेश करने को कहा है. गौरतलब है कि पिंटू सिंह ने अदालत में आवेदन देकर अपने मुकदमे की सुनवाई को अलग करने का अनुरोध किया किया था.
विकास सिंह की जमानत पर केस डायरी तलब
Dhanbad : अवैध हथियार रखने के आरोप में धनबाद जेल में बंद अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने वरीय अधिवक्ता जया कुमार की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी तलब की है. ज्ञात हो कि इससे पहले 11 अक्टूबर को धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने विकास की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. विकास सिंह दो अक्टूबर से जेल में बंद है.
डीसी ऑफिस के प्रधान सहायक की जमानत खारिज
Dhanbad : रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए डीसी ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के प्रधान सहायक कृष्णेंदु चौधरी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. वहीं लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. ज्ञात हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पिछले 2 सितंबर को धनबाद उपायुक्त कार्यालय के अभिलेखागार में पदस्थापित प्रधान सहायक कृष्णेंदु चौधरी को टुंडी के मनियाडीह के रैयत उमेश सिंह से खतियानी सर्वे की कॉपी निकालने के एवज में चार हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था. वह तीन सितंबर से जेल में बंद है.
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