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मैनहर्ट घोटाला : HC ने ACB को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश, अगली सुनवाई 28 नवंबर को

Ranchi :  पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की याचिका पर आज मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ACB को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.  इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर को मुकर्रर की. विधायक सरयू राय की ओर से वरीय अधिवक्ता ए के कश्यप ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की. (पढ़ें, रांची">https://lagatar.in/opposition-to-ranchi-master-plan-2037-intensifies-again-people-of-154-villages-are-mobilizing/">रांची

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पीई रिपोर्ट नहीं आने और एफआईआर दर्ज नहीं होने पर दायर की थी याचिका 

दरअसल झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मैनहर्ट घोटाला मामले की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरयू राय ने मैनहर्ट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज पीई (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने और एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जबकि अदालत ने 18 जुलाई 2023 को ही सरकार को जवाब देने और इस मामले में दर्ज पीई हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था. सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के संबंध में परामर्श एवं अन्य कार्य दिये जाने में 21 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गयी थी. इसे भी पढ़ें : INDIA">https://lagatar.in/if-india-alliance-wins-kharge-or-rahul-gandhi-will-be-pm-candidate-politics-heated-up-due-to-shashi-tharoors-statement/">INDIA

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