मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को
इसमें कहा गया है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट को नोटिस भेजकर मानक का पालन करने को कहा गया है. सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा नहीं की गई. सदस्य सचिव ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया. 2 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं की गयी. एनजीटी ने कहा कि अदालत बार-बार समय नहीं दे सकती. इस कारण सदस्य सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कहा गया है कि राज्य के मुख्य सचिव इस मामले में उचित कार्रवाई करें. मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की गई है. इसे भी पढ़ें - Breaking">https://lagatar.in/breaking-out-of-80-mlas-draupadi-murmu-got-70-votes-from-jharkhand-cross-voting-discussion-from-congress-side/">Breaking: 80 विधायकों में से द्रौपदी मुर्मू को झारखंड से मिले 70 वोट, कांग्रेस पाले से क्रॉस वोटिंग की चर्चा! [wpse_comments_template]

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