Ranchi (Pravin Kumar) : सीसीएल की आम्रपाली खदान मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव बाईके दास पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्वी जोन ने लगाया है. 17 नवंबर 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को साइट विजिट की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के आलोक में प्रदूषण बोर्ड ने 21 मार्च 2022 को एक शपथ पत्र दायर किया था. इसमें कहा गया था कि अभी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है. इस रिपोर्ट में एनजीटी ने जिन छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, उसका जिक्र नहीं किया गया था. वहीं इस मामले में मई 2022 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक नया शपथ पत्र दायर किया गया था.
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मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को
इसमें कहा गया है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट को नोटिस भेजकर मानक का पालन करने को कहा गया है. सुनवाई में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा नहीं की गई. सदस्य सचिव ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया. 2 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं की गयी. एनजीटी ने कहा कि अदालत बार-बार समय नहीं दे सकती. इस कारण सदस्य सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कहा गया है कि राज्य के मुख्य सचिव इस मामले में उचित कार्रवाई करें. मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की गई है. इसे भी पढ़ें - Breaking">https://lagatar.in/breaking-out-of-80-mlas-draupadi-murmu-got-70-votes-from-jharkhand-cross-voting-discussion-from-congress-side/">Breaking: 80 विधायकों में से द्रौपदी मुर्मू को झारखंड से मिले 70 वोट, कांग्रेस पाले से क्रॉस वोटिंग की चर्चा! [wpse_comments_template]
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