समायोजन को लेकर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है : बन्ना गुप्ता
वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी विषयों पर बातचीत हुई है. मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है. समायोजन को लेकर उचित निर्णय लेने का निर्देश विभाग को दिया गया है.बैठक में इन बिंदुआ पर हुई चर्चा
- वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में यह पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है.
- एएनएम/जीएनएम/पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त पदों के पचास प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग/विभागीय स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराये जाने पर विचार किया जायेगा.
- नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी. कार्यानुभव की अवधि को वर्षवार अंकित करने के लिए निर्धारित अधिकतम अधिमानता के अंतर्गत विचार किया जायेगा.
- शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर खुली/सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अर्हताधारी अनुबंध कर्मी भी अभ्यर्थी हो सकते हैं.
- वर्तमान जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में पदों की आवश्यकता को देखकर नये पदों के सृजन हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जो 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएगी.
- लंबित मानदेय एवं वेतन वृद्धि के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा.
- -राजपत्रित अवकाश/देय अवकाश के दिनों में कार्य करने के विरूद्ध अनुबंध कर्मियों के हड़ताल अवधि का समायोजन करने पर सहमति बनी.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं झारखंड एडस कन्ट्रोल सोसाइटी में कार्यरत एएनएम-जीएनएम/पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों का समायोजन उपरोक्त प्रक्रिया के तहत करने पर विचार किया जायेगा.
- हड़ताल अवधि में हुई दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.
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