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मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार मामले में NIA की कार्रवाई, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट  सचिन वझे गिरफ्तार

 Mumbai : मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे  गिरफ्तार कर लिये गये है.  उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर पार्क एसयूवी कार में विस्फोटक मिलने के केस की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया है. इस कार के मालिक कहे जा रहे मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी ने सचिन पर हत्या का आरोप   लगाया था. इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी. खबर है कि  NIA ने शनिवार को 12 घंटे पूछताछ करने के बाद वझे को गिरफ्तार कर लिया. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार वझे को कार मिलने के केस की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी  ने सचिन वझे  को आईपीसी की सेक्शन 286, 465, 473, 506(2), 120 बी और 4(a)(b)(I) विस्फोटक पदार्थ ऐक्ट 1908 के तहत अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने में भूमिका निभाने और संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया है. इसे भी पढ़ें : एंटीलिया">https://lagatar.in/antilia-case-delhi-police-special-cell-team-reaches-tihar-jail-will-interrogate-im-terrorist-tahsin-akhtar/37052/">एंटीलिया

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5 मार्च को हुई थी हिरेन की हत्या

उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को विस्फोटक और धमकी भरे पत्र के साथ स्कॉर्पियो एसयूवी कार मिली थी.  हिरेन ने दावा किया था कि कार उनकी है, लेकिन घटना से एक सप्ताह पहले कार चोरी हो गयी थी.  बाद में 5 मार्च को ठाणे में एक नदी किनारे हिरेन का शव पाया गया था. हिरन की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति ने एसयूवी पिछले साल नवंबर में वझे को दी थी.   उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में यह कार लौटाई थी. हालांकि, वझे ने इससे इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार विमला हिरेन की ओर से हत्या का आरोप लगाये जाने के बाद सचिन वझे खुद ही एटीएस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे थे. एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी. इसे भी पढ़ें : 150">https://lagatar.in/prashant-bhushan-petition-for-release-of-150-rohingya-refugees-bajrang-dal-burnt-effigy/37112/">150

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सत्र अदालत ने वझे की जमानत खारिज की

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने वझे को इस मामले में अंतरिम जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया सबूत और सामग्री है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस ताम्बे ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की जरूरत है.
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