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टेरर फंडिंग के आरोपी महेश अग्रवाल को जमानत देने से NIA कोर्ट ने किया इनकार

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Ranchi : महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर रांची एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महेश अग्रवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल द्वारा दाखिल की गयी जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल ने जमानत के लिए एनआईए की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. महेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है. इसे भी पढ़ें-UttarPradesh">https://lagatar.in/uttarpradesh-election-in-the-fifth-phase-votes-will-be-cast-on-61-assembly-seats-in-12-districts-on-sunday/">UttarPradesh

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महेश अग्रवाल पर लगे हैं नक्सलियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के आरोप

बता दें कि महेश अग्रवाल आधुनिक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनपर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का गंभीर आरोप है. एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में जिन सफेदपोशों को आरोपी बनाया है, उनपर क्या-क्या आरोप हैं और चार्जशीट के मुताबिक कोयले के कारोबार से शुरू हुआ. ये खेल नक्सलियों और व्यापारियों के बेजोड़ सांठगाठ तक जा पहुंचा. पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/raids-in-ranchis-doomardaga-child-improvement-home-half-a-dozen-mobiles-and-other-items-recovered/">रांची

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