Nirsa : डीवीसी प्रबंधन द्वारा आवासों के किराया में बढ़ोतरी पर यूनियन सहित चौतरफा विरोध के बाद उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय कोलकाता) डॉ टी के पांडा ने डीवीसी प्रबंधन को वृद्धि दर वापस लेने का आदेश जारी किया है. उप मुख्य श्रमायुक्त ने कहा है कि ट्रेड यूनियनों का चुनाव हो रहा है और प्रमुख नीतिगत निर्णयों को लागू नहीं करने के लिए सलाह जारी की गई है. किराया या फीस बढ़ोतरी चुनाव की भावना और आचार संहिता के खिलाफ है. पांडा ने कहा कि निर्णय को चुनाव संपन्न होने (29 अप्रैल) तक स्थगित किया जाना चाहिए. किराया वृद्धि की दर का चार्ट नीचे दिया जा रहा है.
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क्या है मामला
जानकारी हो कि डीवीसी प्रबंधन नेपेंशनर कर्मियों के आवासों के किराया में 20 से 34 गुना तक बढ़ोतरी कर दी थी. डीवीसी के सचिव मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद सेवा निवृत्त कर्मियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. इसके विरोध में डीवीसी के तमाम श्रमिक यूनियनों ने प्रबंधन एवं श्रमायुक्त से हस्तक्षेप का अनुरोध किया. अनुरोध पर उप श्रमायुक्त ने संज्ञान लेते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. यह भी पढ़ें : धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-in-bccls-nichitpur-colliery-the-highway-got-burnt-by-smoke/">धनबाद:बीसीसीएल की निचितपुर कोलियरी में धू-धू कर जल उठा हाइवा [wpse_comments_template]
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